जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच 12 जनवरी। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए मकर संकान्ति, गणतन्त्र दिवस, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा, आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधिनस्थ सेवा (प्रा.) परीक्षा-2024, बसन्त पंचमी व महाशिवरात्रि आदि आगामी त्योहारों एवं अयोध्या में श्री राम मन्दिर उद्घाटन/प्राण प्रतिष्ठा तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

अपर जिला मजिस्टेªट श्री रंजन द्वारा जारी आदेश के समस्त 27 प्रस्तर 14 जनवरी 2024 से 11 मार्च 2024 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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