शादी अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्ति द्वारा शादी अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं

रिपोर्ट कालिन्दी तिवारी संतकबीरनगर

संत कबीर नगर – जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

संतकबीर नगर में आवंटित लक्ष्य 644 आवेदकों को लाभान्वित किये जाने हेतु निदेशालय द्वारा बजट रू0 128.80 लाख उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से कुल 283 आवेदकों को रू0 20000.00 की दर से रू0 56.60 लाख उनके बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जा चुका है। 361 आवेदकों हेतु रू0 72.20 लाख अवशेष है। जिसे आवेदकों के आनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात लाभान्वित किया जायेगा।

इस प्रकार शादी अनुदान योजना के लिए इच्छुक गरीब व्यक्ति द्वारा शादी अनुदान पोर्टल https://shadianudan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

> आवेदक जनपद का स्थायी निवासी हो।

> लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक हो।

> आवेदक पिछड़ी जाति का हो।

आवेदक और पुत्री (जिसकी शादी हो) के आधार कार्ड में मोबाइल नं० लिंक हो।

> आवेदक का वार्षिक आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण क्षत्र में रू0 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र के लिए रू0 56460.00) हो ।

> आवेदन उसी वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) में शादी के 90 दिन पहले एवं 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं।

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