जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है, जिसके क्लेम का अब सीधे सरकार भुगतान कर रही 

रिपोर्ट कालिन्दी तिवारी संतकबीरनगर

संतकबीरनगर – जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है, जिसके क्लेम का अब सीधे सरकार भुगतान कर रही है। इसी के तहत तीन महीने पहले फकरुल हसन व्यापारी की मौत के बाद उनकी पत्नी हजारा खातून को 10 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। वाणिज्य कर विभाग के संतकबीर जोन में अभी तक दो व्यापारियों की दुर्घटना से मृत्यु हुई है जिसमे एक को दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया गया है और अभी पेंडिंग में है।

वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी बिनय कुमार गुप्त व जीएसटी एडवाइजर रितेश श्रीवास्तव की अगुवाई में फकरुल हसन की पत्नी हजारा खातून को 10 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया है। अधिकारी गणों ने बताया कि व्यापारियों के हित में मुख्यमंत्री दुर्घटना व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना चल रहा है। इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलता है जिनका जीएसटी में पंजीयन हो। पंजीकृत व्यापारी की अगर किसी दुर्घटना में मौत होती है तो आश्रित को 10 लाख रुपये दिया जाता है। आश्रित में पत्नी है तो उन्हें या बच्चे हैं तो संयुक्त रूप से सभी बच्चों को बराबर राशि प्रदान की जाती है।

पहले बीमा कंपनियों की देखरेख में यह योजना संचालित होती थी, जिसके कारण व्यापारियों को लाभ मिलने में देरी होती थी। अब सरकार खुद ही क्लेम दे रही इस अवसर पर मुख्य रूप से अश्वनी कुमार,अलका,अरविंद कुमार,रविन्द्र श्रीवास्तव, दिवाकर,रमेश के साथ सभी कर्मचारी सहित पतंजलि राजेश खेतान सरवन अग्रहरि रितेश श्रीवास्तव तथा सर्वदानंद पनाड्य विनित अमित जैन विनोद जैसवाल मूलचंद इत्यादि लोग मौजूद थे।

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