जनहित गारंटी अधिनियम पर कार्यशाला, विद्यार्थियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
लवकुश सिंह संवाददाता
अनुराग लक्ष्य न्यूज बस्ती
बस्ती । फुटहिया स्थित डीएम एसएसपी लॉ कॉलेज में शनिवार को उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं एवं अधिनियम के प्रावधानों को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञ अधिकारियों ने विद्यार्थियों को अधिनियम की उपयोगिता, विभिन्न व्यवस्थाओं और जनहित से जुड़ी सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यशाला का शुभारंभ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं कर्मा ग्रुप के चेयरमैन ओ.एन. सिंह ने किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के स्टेट नोडल अधिकारी एवं मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, प्रयागराज डॉ. वी.के. गंगवार तथा बस्ती मंडल के नोडल अधिकारी एवं निरीक्षक अश्वनी कन्नौजिया ने विद्यार्थियों को अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया।
विशेषज्ञ अधिकारियों ने अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं और उनसे संबंधित प्रावधानों की जानकारी देते हुए इसकी उपयोगिता को समझाया। उन्होंने विद्यार्थियों को कानून की व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक रहने तथा जनहित से जुड़ी सेवाओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के महत्व से परिचित कराया।
कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को जनहित गारंटी अधिनियम के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसके प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को विशेषज्ञ अधिकारियों से सीधे संवाद कर अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को समझने का अवसर मिला।
इस अवसर पर कॉलेज की प्रबंधक श्रीमती नीता सिंह एवं कर्मा देवी ग्रुप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अंशु सिंह गौतम का विशेष सहयोग रहा।