बस्ती ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना मुंडेरवा पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या व एस०सी०/एस०टी० एक्ट से सम्बंधित 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को रुपये 10,000-10,000/- (कुल 40,000/-) के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी|*
दिनांक-09.03.2016 को वादी मुकदमा द्वारा थाना मुंडेरवा पर दिए गए तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-242/2016 धारा- 304 IPC व 3(2)(v) SC/ST Act *बनाम 1-* मायाराम लोहार पुत्र गोरखनाथ, *2-* संजय लोहार पुत्र मेवालाल, *3-* मोनू पुत्र दिलीप, *4-* चंद्रशेखर चौधरी पुत्र रामउजागिर निवासीगण ग्राम बिहरा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया |
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में *पैरवी सेल बस्ती* एवं *थाना मुंडेरवा पुलिस* की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण 1-मायाराम लोहार पुत्र गोरखनाथ, 2-संजय लोहार पुत्र मेवालाल, 3-मोनू पुत्र दिलीप, 4-चंद्रशेखर चौधरी पुत्र रामउजागिर को दिनांक-03.06.2026 को माननीय न्यायालय एस०सी०/ एस०टी कोर्ट बस्ती द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को रुपये 10,000-10,000/- (कुल 40,000/-) के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |