जिलाधिकारी के सख्त निर्देश—सरकारी भूमि से अतिक्रमण तुरंत हटाएं
20 साल से कब्जा करने वाले पर ₹39,700 का जुर्माना, बेदखली का आदेश लागू
गोरेयाभार में प्रशासन अलर्ट, राजस्व टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
जितेन्द्र पाठक
संत कबीर नगरजनपद संत कबीर नगर के ग्राम गोरेयाभार में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद राजस्व विभाग हरकत में आ गया है और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
मामला गाटा संख्या 189 की भूमि से जुड़ा है, जो राजस्व अभिलेख में श्रेणी 6-4 के अंतर्गत दर्ज ग्रामसभा की सुरक्षित शासकीय भूमि (भीटा) है। इस भूमि पर गांव के ही धर्मेन्द्र पुत्र लल्लूराम द्वारा करीब 20 वर्षों से अवैध रूप से पक्का मकान बनाकर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया था।
इस प्रकरण में राजस्व न्यायालय, तहसील खलीलाबाद द्वारा वाद संख्या 8197/2025 में एकपक्षीय सुनवाई करते हुए स्पष्ट आदेश पारित किया गया। आदेश में धर्मेन्द्र को अवैध कब्जेदार मानते हुए तत्काल बेदखल करने, भूमि को सरकारी कब्जे में लेने तथा ₹39,200 क्षतिपूर्ति और ₹500 निष्पादन व्यय वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, आर०ओ० प्रपत्र-21 के तहत नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि पूर्व में ग्रामवासियों ने तहसील प्रशासन पर आदेश के अनुपालन में लापरवाही का आरोप लगाया था और उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। अब जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही अतिक्रमण हटाकर भूमि को मुक्त कराया जाएगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और अन्य अवैध कब्जाधारियों में भी डर का माहौल देखा जा रहा है।