नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व रुपये ₹21,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
* माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार गौतम (ASJ/POCSO ACT) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण- वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय को सूचना दी गयी कि उनके पति सिलसिले मजदूरी लखनऊ में है तथा दिनांक 10.08.2023 को दोपहर करीब 01 बजे मेरी पुत्री(पीडिता) अपने खेत में निराई कर घर वापस आ रही थी कि इश्तियाक पुत्र भगेले उर्फ सलीम ने मेरी पुत्री को गांव के पास गन्ने के खेत में घसीट कर ले गया तथा मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया । जिसके सम्बन्ध में थाना बौण्डी में वादिनी द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 293/2023 धारा 376(3), 506 भा०दं०सं० व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम इश्तियाक पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक श्री अन्जनी कुमार राय द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त इश्तियाक उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनाँक 03.09.2023 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोप दिनांक 10.10.2023 को विरचित किया गया।
*दोषसिद्धि का विवरण-* श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार गौतम (ASJ/POCSO ACT) द्वारा प्रभारी थाना बौण्डी, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राहुल यादव तथा थाना पैरोकार का0 का0 अरविन्द चौरसिया की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 19.02.2026 को दोषी अभियुक्त इश्तियाक पुत्र भगेले उर्फ सलीम उपरोक्त को दण्डित किया गया ।
*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरणः-*
1. इश्तियाक पुत्र भगेले उर्फ सलीम निवासी समदा थाना बौण्डी जनपद बहराइच
*सजा का विवरण-*
1. धारा- 4(1) पाक्सो एक्ट के अपराध में 10 वर्ष का कारावास एवं 20,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 06 माह का कारावास
2. धारा- 506 भा.द.वि. के अपराध में 01 वर्ष का कारावास एवं 1,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 01 माह का कारावास