परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार, एकमुश्त कर योजना लागूू
बस्ती । परिवहन आयुक्त के दिशा निर्देश के अनुसार 13 फरवरी से भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब, संनिर्माण उपस्कर यान/विशेष प्रयोजन यान, माल वाहन, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक सेवायान आदि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम,में संशोधन कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुये संभागीय परिवहन अधिकारी फरीदउद्दीन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार की एकमुश्त कर लागूू किया गया है।
उन्होने बताया कि यह व्यवस्था तकनीकी रूप में वाहन पोर्टल पर लाइव हो गयी है। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार भुगतान की जटिल एवं समय-साध्य प्रक्रिया से राहत प्रदान करना, कर प्रशासन को सरल बनाना, अधिकाधिक गैर-परिवहन यानों को परिवहन यानों में परिवर्तित करना तथा राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करना है। परिवहन यानों पर एक बारीय कर( वन टाइम)की दरे निर्धारित की गयी है।
संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दो पहिया मोटर साइकिल यान के मूल्य का 12.5 प्रतिशत , तिपहिया मोटर कैब यान के मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 लाख तक के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब यान के मूल्य का 10.5 प्रतिशत, 10 लाख से अधिक के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब यान के मूल्य का 12.5 प्रतिशत, संनिर्माण उपस्कर या विशेष प्रयोजन यान यथा जे0सी0बी0, बुलडोजर्स आदियान के मूल्य का 6 प्रतिशत, माल वाहन 3000 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार के वाहन (पिकप आदि), यान के मूल्य का 3 प्रतिशत, 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 7500 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार के वाहन (मिनी ट्रक आदि यान के मूल्य का 6 प्रतिशत, पहले से रजिस्ट्रीकृत वाहनों पर एक बारीय कर की गणना के लिए पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एकबारीय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट देकर गणना की जायेगी, परन्तु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।