कुंडा में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग का खुलासा: पूर्ति निरीक्षक ने दो आरोपियों पर दर्ज कराया मुकदमा
रिपोर्टर अनुराग उपाध्याय
कुंडा में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्ति निरीक्षक शिवकुमार मिश्र ने शनिवार को कोतवाली कुंडा में यह मुकदमा दर्ज कराया है। यह कार्रवाई 18 जनवरी 2026 को कुंडा कोतवाल अवन कुमार दीक्षित द्वारा कस्बे की तीन दुकानों पर की गई छापेमारी के बाद हुई थी। इस दौरान तीन लोगों को हिरासत में लिया गया था। पूर्ति विभाग की जांच में एक दुकानदार के कागजात वैध पाए गए, जबकि दो दुकानदार घरेलू सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरते और बेचते हुए मिले। आरोपियों के ठिकानों से लोहे के गैस रिफिलर, कई सिलेंडर और उपभोक्ताओं की गैस पासबुकें जब्त की गईं। जब्त सिलेंडरों में मानक से कम गैस पाई गई। यह कृत्य एलपीजी (वितरण एवं विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी से मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक एसके मिश्रा ने पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने शनिवार को अत्तानगर के मो. फहीम और सरयू नगर के मो. वासिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अपराध निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।