मुंडेरवा के परसाहज्जाम बीएस पेट्रोलपंप पर हुआ था हमला
बहुचर्चित हमले के तीन आरोपित पुलिस की पकड़ से हैं बाहर
बस्ती: बिना हेलमेट पेट्रोल देने से मना करने पर पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर प्राणघातक हमले के आरोपित की अदालत ने जमानत खारिज कर दी है। घटना तीन माह पहले परसा हज्जाम के बीएस फिलिंग स्टेशन पर हुई थी। न्यायालय ने साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए निर्णय लिया है। अनन्य विशेष न्यायाधीश एससी,एसएटी कमलेश कुमार की अदालत ने बुधवार को एक प्राणघातक हमले के आरोपित प्रशांत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह फैसला अपराध की गंभीर प्रकृति, आरोपित के खिलाफ ठोस साक्ष्य, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुनाया है। यह मामला नौ सितंबर 2025 कीबीएस फिलिंग स्टेशन परसाहज्जाम की है। जब आरोपित प्रशांत पर सेल्समैन के उपर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पुलिस रिकार्ड्स के अनुसार, हमला धारदार हथियार से किया गया था, जिसके कारण पीड़ित को गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत जिलाअस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपित के वकील संतोष त्रिपाठी ने अदालत में यह तर्क दिया कि उनका मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहा है और उसके भागने का कोई खतरा नहीं है वह घटना में नहीं था। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि हमले के दौरान उपयोग किया गया हथियार मौत का कारण बन सकता था। जमानत दिए जाने पर आरोपित गवाहों को प्रभावित कर सकता है या न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश कमलेश ने अपने आदेश में कहा कि अपराध की गंभीरता, विशेष रूप से पीड़ित की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, आरोपित को जमानत देना न्यायसंगत नहीं होगा। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि प्रथम दृष्टया आरोपित के खिलाफ पुलिस द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य मजबूत हैं।