आत्महत्या के लिए उकसाने पर प्रेमी को पांच साल की कैद

बस्ती: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा ने किशोरी को आत्महत्या के लिए के उकसाने पर उसके प्रेमी को पांच वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार रुधौली थानाक्षेत्र एक गांव की महिला ने थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें कहा गया कि थानाक्षेत्र के भीटारामसेन गांव निवासी सूरज उनकी 15 वर्षीया पुत्री से प्रेम करता था । भीटा गांव का आरोपित सूरज नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाना चाहता था लेकिन इस काम में वह सफल नहीं हो पाया। तो सूरज ने 18 सितम्बर 2020 को जहर लाकर किशोरी को दे दिया, जहर पी जाने से उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसने बताया कि सूरज ने उसे जहर दिया है, जिसे उसने पी लिया। स्वजन उसको जिला अस्पताल ले गए थे, जहां उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जहर देते समय सूरज ने कहा था कि हम दोनों जहर खा लेंगे लेकिन सूरज ने खुद जहर न खाकर अपनी प्रेमिका को जहर खिला दिया। आरोपित सूरज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के उपरांत आरोपित सूरज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। ।