दहेज हत्या में पति, ससुर को सजा

 

बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायधीश शिव चंद की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को 8 वर्ष और ससुर को 7 वर्ष के कारावास की सजा का आदेश सुनाया है, अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न अदा करने पर उन्हे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राघवेश प्रसाद पांडेय ने बताया कि घटना सोनहा थाना क्षेत्र के ध्वायडीह टोला मदरहवा का है। मृतका के भाई सोनहा थाना क्षेत्र के रामनगर कठवतिया निवासी कमल यादव ने सोनहा थाना पर लिखित तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन की शादी ध्वायडीह टोला मदरहवा निवासी जितेन्द्र यादव के साथ वर्ष 2018 मे हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन के ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। चार नवम्बर 2019 की रात करीब आठ बजे ससुराल वालों ने उसकी बहन की हत्या कर दी। मामले में तहरीर के आधार पर मृतका के पति जितेंद्र यादव , देवर रामजीत यादव, ससुर दुखराम यादव के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, दहेज हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने मृतका के पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।