किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने में एक को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा

 

बस्ती। किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने एक को सात वर्ष के कठोर कारावास और 28 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार हर्रैया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की को बहका फुसलाकर भगा ले जाने, उसके साथ बलात्कार करने के मामले में हर्रैया थाना क्षेत्र के बासगांव अजगरा निवासी महेन्द्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। वर्ष 2015 में हुए घटना के मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, पाक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों, बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।