नई दिल्ली ,06 सितंबर । आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पातल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार कर दिया है। यहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
बता दें हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। 24 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं की एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। संदीप घोष के खिलाफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉ. अख्तर अली ने संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अस्पताल में शवों की तस्करी, बायो-मेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई-भतीजावाद आदि जैसे आरोप लगाए गए थे।