निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथियों में हुआ संशोधन 

अन्त्योदय कार्डधारकों को मिलेगी 03 किलो चीनी

अब 08 जून से 25 जून तक होगा खाद्यान्न

बहराइच 06 जून। जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को माह जून 2024 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नियमित वितरण का कार्य 08 से 25 जून 2024 तक किया जायेगा। वितरण अवधि मे प्रत्येक अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (21 कि.ग्रा. चावल 14 कि.ग्रा. गेहूॅ) तथा पात्र गृहस्थी योजना कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि.ग्रा. खाद्यान्न (03 कि.ग्रा. चावल तथा 02 कि.ग्रा. गेहूॅ) का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। डीएसओ ने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 25 जून 2024 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इसके अलावा अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति किलो 18 रूपये की दर से प्रति राशनकार्ड 03 कि.ग्रा. चीनी का वितरण भी किया जायेगा।

डीएसओ ने कार्डधारकों से अपेक्षा की है कि वितरण अवधि के दौरान ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाने के पश्चात तत्समय ही अपना खाद्यान्न निःशुल्क सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अवश्य प्राप्त कर लें। डीएसओ ने जिले के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वितरण अवधि में निर्धारित चौहद्दी में ही कार्डधारकों से ई-पास मशीन पर अंगूठा लगवाकर तत्समय ही लाभार्थी को मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें। यदि किसी विक्रेता के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

 

 

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