निर्वाचन के दौरान रुपया 50000 से अधिक की नकदी ले जाने पर उस धन का स्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाला समुचित दस्तावेज साथ रखना होगा

बस्ती 28 अप्रैल मतदाता की संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण रिश्वत है और यह एक दंडनीय अपराध है। निर्वाचन के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तु के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी टीम गठित की गई है। यह जानकारी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अन्द्रा वामसी ने दी है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील किया है कि उड़नदस्ता द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के दौरान रुपया 50000 से अधिक की नकदी ले जाने पर उस धन का स्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाला समुचित दस्तावेज साथ रखें।

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