प्रयागराज।(आरएनएस) 13 साल पहले झूसी क्षेत्र में विधवा के घर घुसकर उस की 8 वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी राम गरीब सिंह को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। एडीजे (एफटीसी 2) दिनेश कुमार गौतम ने बचाव पक्ष के वकील तथा पॉक्सो के नोडल अधिकारी गुलाब चंद अग्रहरि (डीजीसी) को सुनने के बाद जुर्म साबित होने पर राम गरीब सिंह को 5 साल के सश्रम कारावास तथा 7 हज़ार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना की रकम में से 90% रकम बतौर हरजाना पीड़िता को दिया जाए और आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई मियाद सजा में समायोजित की जाए।
अभियोजन के मुताबिक अभियुक्त राम गरीब सिंह पर आरोप है कि उसने 13 जुलाई 11 को 2 बजे दिन पड़ोसी विधवा के घर घुसकर उसकी 8 वर्षीय नाबालिक लड़की से बलात्कार किया था । लड़की के चिल्लाने पर और मां से बताने पर उसने गाली देते हुए मां बेटी को मारने की धमकी दी थी । घटना के बाद मुकदमा कायम किया गया। जुर्म साबित करने के लिए अभियोजन ने 6 गवाह पेश किया।