अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

शादी अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

बहराइच 02 जनवरी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित शादी अनुदान योजना हेतु बीस हजार रूपये का अनुदान का प्राविधान है। शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति विभागीय वेबसाइट डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर शादी की तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह पश्चात् तक किया जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कराने हेतु आवेदक (पिता/माता/अभिभावक) एवं पुत्री के आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर ओ.टी.पी. हेतु अपडेट होना चाहिए है। श्री कुमार ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पिछड़ी जाति के आवेदक (पिता/माता/अभिभावक) व पुत्री का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। लड़का की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष होना चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

 

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