लखनऊ ( आरएनएस )। प्रदेश की सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों और आम जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित जनता दुर्घटना बीमा योजना को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी है। सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जे.पी.एस. राठौर ने बताया कि योजना के तहत बीमित धनराशि को वर्तमान 50 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम तीन लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।न्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के निर्देशों के तहत इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से संचालित योजना में संशोधन किया जा रहा है। वर्तमान में 50 हजार रुपये की बीमित धनराशि के लिए 9.40 रुपये वार्षिक प्रीमियम निर्धारित है। मौजूदा समय में 50 हजार रुपये की बीमा राशि कम होने को देखते हुए इसे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।संशोधित व्यवस्था के तहत 50 हजार रुपये से लेकर अधिकतम तीन लाख रुपये तक की बीमित धनराशि के लिए अलग-अलग वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार 50 हजार रुपये की बीमित धनराशि पर 9.40 रुपये, एक लाख रुपये पर 18.80 रुपये, डेढ़ लाख रुपये पर 28.10 रुपये, दो लाख रुपये पर 37.40 रुपये, ढाई लाख रुपये पर 46.75 रुपये और तीन लाख रुपये की बीमित धनराशि पर 56 रुपये वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है।जे.पी.एस. राठौर ने बताया कि योजना के तहत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कुल बीमित राशि का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। स्थायी एवं पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी 100 प्रतिशत तथा अस्थायी एवं आंशिक 50 प्रतिशत विकलांगता होने पर 50 प्रतिशत बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।उन्होंने बताया कि संशोधित प्रीमियम दरें आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश की सभी सहकारी संस्थाओं, जिला सहकारी बैंकों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।