ARTO में तैनात सेवा प्रदाता कंपनी के चार कर्मचारियों पर दर्ज हुआ FIR

ARTO में तैनात सेवा प्रदाता कंपनी के चार कर्मचारियों पर दर्ज हुआ FIR

 

लवकुश सिंह संवाददाता

अनुराग लक्ष्य न्यूज

 

 

बस्ती : कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 31.08.2026 द्वारा उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, बस्ती में फर्जी/नियमविरूद्ध ड्राइविंग लाइसेंस बनाये जाने तथा ड्राइविंग लाइसेंस बनाये जाने में बरती गयी लापरवाही/अनियमितताओं के सम्बन्ध में गहन जॉच हेतु समिति का गठन किया गया था, जिसमें डाटा का परीक्षण कर जॉच आख्या परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी।

 

समिति की उक्त जाँच आख्या के अनुसार 1017 ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे पाये गये, जिनका बैकलॉग प्रथम दृष्टया कूटरचित/व्यपदिष्ट प्रतीत होता है। उक्त 1017 ड्राइविंग लाइसेंसों की परिवहन कार्यालय, बस्ती में तैनात सेवा प्रदाता कम्पनी के कार्मिकों द्वारा बिना समुचित अभिलेखीय परीक्षण की स्क्रूटनी की गयी। इन सभी ड्राइविंग लाइसेंस को निलम्बित कर दिया गया है तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

 

सेवा प्रदाता कम्पनी के उक्त कार्मिकों का दोष प्रथम दृष्टया सिद्ध प्रतीत होता है कि उक्त कार्मिकों द्वारा संगठित रूप से एवं दुरभिसंधि के अंतर्गत् उक्त कृत्य किये गये हैं, जो पूर्ण रूप से जनहित के विरुद्ध हैं।

 

परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सेवा प्रदाता कम्पनी के कार्मिकों क्रमशः पंकज यादव, प्रवीण यादव, अभय पाण्डेय तथा सुफियान अहमद के विरूद्ध थाना कोतवाली, जनपद बस्ती में भारतीय न्याय संहिता 2023, की धारा 319(2), 318(4) एवं 338, 336(3) तथा 340(2) के अन्तर्गत मु0अ0सं0 0381, दिनांक 02.09.2026 पंजीकृत करा दिया गया है।