हत्या के दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,02,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
* माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री सुनील प्रसाद (न्यायालय पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट बहराइच) द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-* वादी मुकदमा राजितराम पुत्र शारदा प्रसाद मिश्र निवासी सिकन्दरपुर थाना हरदी बहराइच द्वारा स्थानीय पुलिस को तहरीर दी गयी कि वर्ष 1990 से चली आ रही पुरानी पारिवारिक रंजिश के कारण 19.09.1998 को दोपहर लगभग 2:30 बजे जब उनके भाई महानन्द मिश्र घर के बरामदे में तखत पर लेटे थे, तभी अभियुक्त अंगद शुक्ला हाथ में फरसा लेकर वहाँ आया और उनकी गर्दन पर फरसा से वार कर उनकी हत्या कर दी । घटना के समय महानन्द का भतीजा पास में बैठा था, जिसके चिल्लाने पर वादी, उनकी भाभी तथा अन्य लोग मौके पर पहुँचे और अंगद को हत्या करते हुए देखा। अंगद ने मौके पर पहुँचे लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के कारण अंगद को उकसाकर कुछ लोगों ने उसके भाई की हत्या करायी। जिसके संबंध में थाना हरदा में मु.अ.सं 165/1998 धारा 302, 506, 120बी भा.द.वि. पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक थानाप्रभारी बी.आर. बौद्ध द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त अंगद उपरोक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 302, 506 भा.द.वि. आरोप-पत्र दिनांक 13.10.1998 को प्रेषित कर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 17.09.1999 को विरचित किया गया है ।
*दोषसिद्धि का विवरण-* *श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ* के आदेश के क्रम एवं *पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री सुनील प्रसाद (न्यायालय पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट बहराइच) द्वारा थाना प्रभारी हरदी, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक श्री प्रमोद सिंह, कोर्ट मोहर्रिर मनोज कुमार तथा थाना पैरोकार का0 रतन वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 22.08.2026 को दोषी अभियुक्त अंगद उपरोक्त को दण्डित किया गया ।
*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरणः-*
1. अंगद शुक्ल उर्फ करुणेश पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना हरदी जनपद बहराइच
*सजा का विवरण-*
1. धारा 302 भा.द.वि. के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 06 माह का साधारण कारावास
2. धारा 506 भा.द.वि. के अपराध में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 15 दिवस का साधारण कारावास