न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम पिपरा रामलाल में अवैध अतिक्रमण हटाया गया

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम पिपरा रामलाल में अवैध अतिक्रमण हटाया गया

रवि प्रकाश पाण्डेय संवाददाता

 

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2026, वाद संख्या 1057/2026 एवं 1058/2026, अंतर्गत धारा 67(5) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा तहसीलदार (न्यायिक), डुमरियागंज के न्यायालय द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 12.06.2026 के अनुपालन में ग्राम पिपरा रामलाल, तप्पा सगरा, थाना पथरा बाजार, तहसील डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर में राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

 

अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान गाटा संख्या 1028, रकबा 0.0630 हेक्टेयर (खेल का मैदान) तथा गाटा संख्या 1029, रकबा 0.0140 हेक्टेयर (ग्राम समाज) की भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान ग्राम प्रधान/प्रशासक भी मौके पर उपस्थित रहे।

 

 

 

उल्लेखनीय है कि ग्राम सभा की उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने के उपरांत क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक 05.05.2022 एवं 30.08.2022 के आधार पर तहसीलदार (न्यायिक), डुमरियागंज के न्यायालय में सरकार बनाम अब्दुल सलाम पुत्र मोहम्मद इद्रीश के विरुद्ध अवैध पक्के निर्माण के संबंध में बेदखली का वाद योजित किया गया था।

 

न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात दिनांक 12.06.2026 को प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर बेदखली का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अब्दुल सलाम द्वारा जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई।

 

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई के पश्चात दिनांक 05.08.2026 को तहसीलदार (न्यायिक), डुमरियागंज के आदेश दिनांक 12.06.2026 को यथावत रखते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया।

 

उक्त न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन में आज राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाकर ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रही।