सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्यापित द्वारा की गई आक्षेपों की सुनवाई
प्रभावित ग्राम मसीहाबाद के 19 कृषकों का किया गया प्रतिकर भुगतान
बहराइच 20 जून। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-927 (बाराबंकी-बहराइच सेक्शन) के चारलेन चौडीकरण/निर्माण में प्रभावित 52 ग्रामों में से तहसील कैसरगंज के प्रभावित 20 ग्रामों की राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी प्रकाशन के अन्तर्गत प्रभावित खातेदारों से नगर मजिस्ट्रेट/सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्यापित बहराइच राजेश प्रसाद द्वारा स्वयं क्लेम (दावा) प्राप्त किये गये तथा आक्षेपों की सुनवाई की गई। सुनवाई के समय 20 ग्रामों के हितबद्ध कृषकों में से कुल 86 कृषक उपस्थित हुये, जिनमें से 21 द्वारा अपना आक्षेप पत्र प्रस्तुत किया गया।
कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष में सुनवाई करते हुए नगर मजिस्ट्रेट/सक्षम प्राधिकारी भूमि अध्यापित श्री प्रसाद द्वारा उपस्थित खातेदारों को अवगत कराया गया कि भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग के चौडीकरण के लिए किया जा रहा है। इसमे प्रभावित भूमि तथा परिसम्पत्तियों का मुआवजा भुगतान किया जायेगा। भुगतान प्राप्त करने की सूचना जरिये नोटिस दी जायेगी। कृषकों को यह भी बताया गया कि भूमि का मुआवजा उसकी भौतिक स्थिति तथा परिसम्पत्तियों का मुआवजा विशेषज्ञ विभाग द्वारा निर्धारित मूल्याकन पर अधारित होगा।
इस अवसर पर लखनऊ बहराइच मार्ग से गोण्डा बहराइच मार्ग बहराइच बाईपास के निर्माण में प्रभावित ग्राम मसीहाबाद के उपस्थित 19 कृषकों का प्रतिकर भुगतान किया गया। अब तक बहराइच बाई पास में प्रभावित 08 ग्रामों में 02 ग्रामों में प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बहराइच द्वारा यह भी बताया गया कि योजना प्रभावित अन्य ग्राम के कृषको को भी प्रतिकर भुगतान नोटिस शीघ्र ही भेजी जा रही है।
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