गुण्डा एक्ट के तहत 03 अपराधी हुए जिला बदर
11 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द
बहराइच 04 जून। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी द्वारा 03 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 11 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना बौण्डी अन्तर्गत खरगीपुरवा दा. मंझारा तौकली नि. रामतेज यादव, राजेश यादव व संजय यादव पुत्रगण तीरथ यादव को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत बलहा नि. मुन्ना, रहीस, महमूद व सैय्यद पुत्रगण दुलारे, थाना रूपईडीहा के बक्शीगांव दा. माधवपुर निदौना नि. हीरालाल उर्फ गुल्ले पुत्र कुरकुट, थाना मोतीपुर के झाला नि. सरफुद्दीन पुत्र कलीम, थाना रानीपुर के राधानगर दा. रामपुर नि. रामकुमार उर्फ भाई व माधवराज उर्फ माधव पुत्रगण शंकर, थाना दरगाह शरीफ (हालपता जी.आई.सी. स्कूल के निकट) मो. धनकुट्टीपुरा थाना कोतवाली नगर नि. तौहीद अहमद पुत्र कादिर शाह, थाना सुजौली के सीतारामपुरवा दा. बाजपुर बनकटी नि. ज्ञानी पुत्र चुन्नीलाल तथा थाना नवाबगंज के नन्दागांव नि. धर्मरात वर्मा पुत्र जगतराम वर्मा को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
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