दुष्कर्म दोषी को 10 साल की सजा

 आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में पंजीकृत अपराध जिसमें किशोरी के साथ दुष्कर्म करने  के आरोप मे 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, वादिनी मुकदमा, थाना जीयनपुर तहरीर दी थी कि अभियुक्त 1- फिरोज पुत्र इरफान उर्फ भग्गल 2- भग्गल उर्फ इरफान पुत्र हसमतुल्लाह (विचारण के दौरान मृत्यु) निवासीगण खालिसपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़  द्वारा मेरे नाबालिग पुत्र  के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया था।  अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-357/2016 धारा-377,323,34,452,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया.अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया, मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है । जिसके क्रम में सोमवार को न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त फिरोज पुत्र इरफान उर्फ भग्गल निवासी खालिसपुर, थाना जीयनपुर,  को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।