विधायक अब्बास अंसारी को मिली ज़मानत

प्रयागराज क्षइलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। जबरन जमीन बैनामा कराने के मामले में अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई है। अब्बास अंसारी के साथ ही आतिफ रजा को भी जमानत दी गई है। दोनों के खिलाफ 2023 में गाजीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की जमानत पर फैसला सुनाया। केस जबरन जमीन का बैनामा कराने से जुड़ा था। दोपहर 2 बजे तक जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया।
साल 2023 में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी समेत अन्य के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में फखर नाम के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का आरोप है कि साल 2012 में अब्बास अंसारी और उनके साथियों ने पिस्टल सटाकर जमीन का बैनामा करा लिया था।
सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने पूरे प्रकरण में सुनवाई की है। फिलहाल, गाजीपुर के अन्य केस के चलते अब्बास को जेल में ही रहना पड़ेगा